निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में वोट पुनरीक्षण से जुड़ा हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं कटेगा. सभी योग्य मतदाताओं का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व सूचना के, सुनवाई का अवसर दिए और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से किसी का भी नाम नहीं हटाया जाएगा.