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वीजा रद्द, पुलिस वेरिफिकेशन और सख्त कार्रवाई... पहलगाम हमले के बाद ऐसे वापस भेजे गए पाकिस्तानी नागरिक

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी वीजा की 14 श्रेणियों को रद्द कर दिया था. और अल्पकालिक वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया था. हालांकि इसमें मेडिकल वीजा धारकों को संक्षिप्त विस्तार दिया गया था. लेकिन अब सबकी मोहलत खत्म हो चुकी है.

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29 अप्रैल तक सभी राज्यों में रहने वाले पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं
29 अप्रैल तक सभी राज्यों में रहने वाले पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं

Pahalgam Terror Attack Impact: पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने हमारे देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक फरमान जारी किया था. जिसके तहत उन्हें भारत छोड़कर अपने मुल्क वापस जाने का आदेश दिया गया. मंगलवार को इस फरमान पर अमल का आखिरी दिन था. ये आदेश उन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए था, जो शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए थे. इसी फैसले के चलते वाले तमाम पाकिस्तानी भारत छोड़कर जा चुके हैं. चलिए, जान लेते हैं भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाले सभी तरह के वीजा की कहानी. 

भारत छोड़कर गए ऐसे पाकिस्तान
अटारी बॉर्डर यानि वो दरवाजा जो एक तरफ पाकिस्तान में खुलता है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में. पिछले चार दिनों से ये दरवाजा बार बार खुल रहा था, क्योंकि सरहद के उस पार जाने वालों और सरहद के उस पार से यहां आने वालों के पास वक्त कम था और उन्हें जल्दी जल्दी अपने अपने घर पहुंचना था. 29 अप्रैल डेडलाइन थी. 29 अप्रैल तक भारत में रह रहे हर पाकिस्तानी को वापस पाकिस्तान जाना जरूरी था पहले चार दिनों में ही इसी अटारी बॉर्डर से 537 पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान जा चुके हैं. जिनमें नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावात की 9 डिप्लोमैट्स और अधिकारी भी शामिल हैं. बहुत से पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर के अलावा एयरपोर्ट के रास्ते भी भारत छोड़ चुके हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी फ्लाइट नहीं है. लिहाजा, पाक नागरिक यहां से अन्य देश होते हुए भी पाकिस्तान गए हैं.

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विदेश सचिव ने किया था ऐलान
देश के अलग अलग राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कुल 118 पाकिस्तानी वैध वीजा पर भारत आए थे. इन सबकी शिनाख्त कर इन सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान भेजा जा चुका है. 23 अप्रैल को भारत के विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉंफ्रेंस की थी. उसमें उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से लिए गए 5 फैसलों की जानकारी दी थी. इनमें से एक जानकारी ये थी कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों के सभी 14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए जा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इन कैटेगरी के सभी वीजा धारकों को दो दिन के अंदर यानि 25 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा. हालांकि बाद में ये मोहलत बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई थी.

14 कैटेगरी के वीजाधारकों पर एक्शन
विदेश सचिव का साफ साफ कहना था कि 14 कैटेगरी के वीजाधारकों को जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन्हें भारत से जाना होगा. भारत सरकार के पाकिस्तानियों को वापस भेजने के फैसले के बाद से 29 अप्रैल तक लगभग 600 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है. जबकि इसी मुद्दत में करीब 850 भारतीय पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं. इनमें पाकिस्तानी दूतावास में मौजूद 14 डिप्लोमैट और ऑफिशियल भी शामिल हैं. 

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इन श्रेणियों के वीजा किए गए रद्द
23 अप्रैल को भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के जिन कैटेगरी के वीजा रद्द किए गए वो ये हैं-

  • SAARC वीजा - ये वीजा खिलाड़ियों, जजों और हाईप्रोफाइल लोगों को दिए जाते हैं. ये आम नागरिकों को नहीं मिलता. 
  • बिजनेस वीजा - भारत में बिजनेस के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को दिया जाने वाला वीजा
  • विजिटर वीजा - रिश्तेदारों या परिवार से मिलने के लिए दिया जाने वाला वीजा 
  • कॉंफ्रेंस वीजा - सेमीनार या सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिया जाने वाला वीजा
  • जर्नलिस्ट वीजा - न्यूज एजेंसी, मीडिया और जर्नलिस्टों को दिया जाने वाला वीजा
  • ट्राजिंट वीजा - भारत के रास्ते किसी तीसरे देश में जाने के लिए दिया जाने वाला वीजा 
  • फिल्म वीजा - भारत में फिल्म या टीवी शो मे काम करने के लिए दिया जाने वाला वीजा 
  • स्टूडेंट वीजा - भारत में पढ़ाई करने के लिए छात्रों को दिया जाने वाला वीजा 
  • ग्रुप टूरिस्ट वीजा - पाकिस्तानी टूरिस्टों के ग्रुप को भारत घूमने के लिए दिया जाने वाला वीजा 
  • पिलग्रिम और ग्रुप पिलग्रिम वीजा - भारत में धार्मिक स्थलों पर जाने और तीर्थयात्रा के लिए दिया जाने वाला वीजा 
  • माउंटेनियरिंग वीजा - भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए दिया जाने वाला वीजा 
  • मेडिकल वीजा - भारत में इलाज के लिए दिया जाने वाला वीजा

एक मेडिकल वीजा को छोड़ दें तो बाकी सभी कैटेगरी के पाकिस्तानी वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की मियाद खत्म हो चुकी है. सिर्फ मेडिकल वीजा धारकों के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई थी. वो भी मानवीय आधार पर. यानि बाकी वीजा धारकों के मुकाबले मेडिकल ग्राउंड पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को दो दिन ज्यादा ठहरने की इजाजत दी गई थी. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इलाज बीच में अधूरा ना रह जाए और उनके दस्तावेज वक्त पर तैयार हो जाएं. मेडिकल वीजा में एक मरीज के साथ दो अटेंडेंट्स को भी वीजा दिया जाता है.

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लॉंग टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानियों पर कोई असर नहीं
इसके अलावा भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को लॉंग टर्म वीजा भी देती है. अमूमन ये वीजा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, पारसी, बौध, जैन और ईसाइयों को दिया जाता है. लॉंग टर्म वीजा 1 से 5 साल के लिए होता है, जो बढ़ाया भी जा सकता है. फिलहाल, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागिरकों के बारे में लिए गए फैसले का लॉंग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. वो पाकिस्तानी महिला जिन्होंने भारतीय नगारिक से शादी की है, उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा. हालांकि इस दौरान की ऐसी तस्वीरें और कहानियां भी आई जिनमें मां से बेटा तो पति से पत्नी अचानक बिछड़ गए हैं. 

सभी राज्यों से वापस भेजे गए पाकिस्तानी नागरिक
शॉर्ट टर्म वीजा पर महाराष्ट्र से करीब 1 हजार पाकिस्तानी रह रहे थे, जिन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया था. यूपी में 118 पाकिस्तानी थे, जिनमें से सभी भारत छोड़ चुके हैं. बिहार सरकार के मुताबिक बिहार में 19 पाकिस्तानी थे, वो 27 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ही बिहार छोड़कर जा चुके हैं. मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी थे, जिन्हे फौरन देश छोड़ने के लिए कहा गया. ओड़ीशा में ऐसे 12 पाकिस्तानी थे, जिन्हें 27 अप्रैल से पहले ही पाकिस्तान भेज दिया गया.

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गोवा सरकार के मुताबिक शाॉर्ट टर्म वीजा पर गोवा आए पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया है. गुजरात में कुल 7 पाकिस्तानी थे, जो शॉर्म टर्म वीजा पर आए थे. इनमें से 5 अहमदाबाद में और एक-एक भरूच और वडोडरा में थे. ये सभी पाकिस्तान लौट चुके हैं. इसी तरह साउथ इंडिया में शॉर्ट टर्म वीजा पर लगभग 600 पाकिस्तानी रह रहे थे. केरल में आए 102 पाकिस्तानी नागरिकों में से आधे मेडिकल वीजा पर आए थे. हैदराबाद में कुल 208 पाकिस्तानी थे. दिल्ली में भी शॉर्ट टर्म वीजा पर 100 से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे थे, उन सभी को भी पाकिस्तान भेज दिया गया है.

सजा का प्रावधान
तय मियाद यानि 29 अप्रैल के बाद भी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान नहीं लौटता है, तो उसे गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा. ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है. इसमें एक से लेकर पांच साल तक की सजा भी हो सकती है.

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