scorecardresearch
 

डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ ED का एक्शन, फर्रुखाबाद में 29 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति कुर्क

ईडी ने डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्यूष शुक्ला और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू और यूपी पुलिस द्वारा दर्ज 17 एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी.

Advertisement
X
इस मामले में लुईस खुर्शीद भी आरोपी हैं
इस मामले में लुईस खुर्शीद भी आरोपी हैं

ED Action in  Farrukhabad: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय की टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट से संबंधित फर्रुखाबाद में मौजूद 29.51 लाख रुपये की 15 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है. साथ ही 16.41 लाख रुपये की राशि वाले 4 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं. 
 
ईडी ने डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्यूष शुक्ला और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू, यूपी पुलिस द्वारा दर्ज 17 एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी. अतहर फारूकी उर्फ मोहम्मद के खिलाफ सभी 17 मामलों में यूपी पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. 

आरोपियों में डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव अतहर पुत्र मो. अहमद और डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की परियोजना निदेशक श्रीमती लुईस खुर्शीद पत्नी सलमान खुर्शीद के नाम भी शामिल हैं.

ईडी की जांच से पता चला कि ट्रस्ट को अनुदान सहायता के रूप में मिली 71.5 लाख रुपये की रकम का उपयोग स्वीकृत शिविरों के आयोजन के लिए नहीं किया गया. इसके राशि का लॉन्डर ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्यूष शुक्ला, ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद अतहर और ट्रस्ट की परियोजना निदेशक श्रीमती लुईस खुर्शीद द्वारा किया गया था. जबकि इस रकम का इस्तेमाल ट्रस्ट के हित और उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया.

ईडी के मुताबिक, इस तरह से अनुदान सहायता के रूप में मिली धनराशि को उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए लूटा गया और अपराध की आय अर्जित की गई.
 

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement