राज्य सरकार ने एक सरकारी योजना की शुरुआत की है, जो लोगों को खुद का कारोबार शुरू करने में मदद करेगी. इस योजना के तहत कारोबार शुरू करने वाले लोगों को सरकार 4 लाख रुपये का लोन देकर मदद करेगी.
तेलंगाना सरकार ने राजीव युवा विकास योजना 2025 शुरू करने की घोषणा की है, जो युवा उद्यमियों के बीच स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है. यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBS) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) समेत वंचित वर्गों के युवाओं को लाभ देगी.
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
राजीव युवा सरकारी स्कीम (Rajiv Yuva Scheme) के तहत 4 लाख रुपये का लोन कम ब्याज पर दिया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य पात्र आवेदकों के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करके नए बिजनेस की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है. इस योजना के तहत पात्रता आय और आयु के हिसाब से तय की जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों के आवेदकों की आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
नॉन-एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए आयु सीमा 21 से 55 वर्ष के बीच तय की गई है, जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, आवेदकों को योजना द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधार, जाति और आय प्रमाण पत्र समेत आवश्यक दस्तावेज देना जरूरी है.
इन लोगों को पहले मिलेगा मौका
इस योजना का एक उल्लेखनीय पहलू समावेशिता पर इसका जोर है, जिसमें पहली बार लाभार्थियों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है. लाभार्थियों में से कम से कम 25% महिलाएं होंगी और 5% लोन विकलांग व्यक्तियों के लिए रिजर्व है. यह योजना इन समूहों के बीच वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमशीलता की सुविधा प्रदान करती है, जिससे व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है.
कैसे कर सकते हैं इस योजना अप्लाई?
योजना में रुचि रखने वाले आवेदकों को ऑनलाइन लाभार्थी प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (OBMMS) पोर्टल पर रजिर्स्टेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा. इसमें सही व्यक्तिगत जानकारी, आय और कैटेगरी जैसे डिटेल दर्ज करना जरूरी है, जो आवेदनों को संसाधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद, आवेदकों को अपने आवेदन पत्र डाउनलोड करने होंगे और संबंधित दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय पर जमा करना होगा. ग्रामीण आवेदकों को मंडल प्रजा पालना सेवा केंद्र (MPPSK) जाना चाहिए, जबकि शहरी समकक्ष नगर निगम या क्षेत्रीय आयुक्त के कार्यालयों में जा सकते हैं. दस्तावेज जमा करने और सत्यापन में सहायता के लिए ऑन-साइट हेल्पडेस्क उपलब्ध हैं.
गौरतलब है कि राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार द्वारा उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम है. सुलभ वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह योजना युवा व्यक्तियों को अपने व्यवसाय उद्यम शुरू करने और बनाए रखने के लिए सशक्त बनाने के लिए तैयार है.