पोस्ट ऑफिस के तहत छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Scheme) में निवेश का मौका दिया जाता है. छोटी बचत योजनाएं सरकारी स्कीम्स होती हैं, जिसमें बिना रिस्क निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया जाता है. अलग-अलग योजना में रिटर्न, नियम और निवेश की शर्तें अलग-अलग होती हैं. हालांकि इन योजनाओं में निवेश के लिए कुछ कॉमन शर्तें भी हैं. जैसे पिछले साल 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस की स्कीम (Post Office Schemes) में निवेश के लिए PAN-Aadhaar की डिटेल शेयर करना अनिवार्य कर दिया गया है.
अब पोस्ट ऑफिस ने 7 मई को जारी एक एडवाइजरी में कहा है कि पैन वेरिफिकेशन से संबंधित Protean सिस्टम को 1 मई, 2024 को संशोधित किया गया है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि डाकघर आपके परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की वैलिडिटी को इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के साथ क्रॉस चेक करके वेरिफाई करेगा. इसका मकसद ये तय करना है कि आपका पैन आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है.
किसी तरह की गड़बड़ी पर नहीं कर पाएंगे निवेश
इनकम टैक्स की ओर से क्रॉस चेक करने पर अगर आपने पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैन के मुताबिक नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी सही नहीं दी है तो आप पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे. बता दें PAN वैरिफिकेशन सिस्टम Protean e-Gov Technologies (पूर्व में NSDL) सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें अब संशोधन किया गया है.
छोटी बचत योजना में निवेश के लिए आधार और पैन अनिवार्य
अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि PPF, NSC और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन, आधार अनिवार्य है. ये दोनों दस्तावेज आपस में लिंक भी होने चाहिए. अगर लिंक नहीं होता है तो आप इन स्कीम में निवेश करने से वंचित रह सकते हैं.
पैन आधार लिंक नहीं होने पर नुकसान
अगर आपने अभी तक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. पैन लिंक नहीं होने पर आप सकरारी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं. साथ ही कई जरूरी काम बीमा, म्यूचुअल फंड या अन्य जगहों पर निवेश से भी वंचित हो सकते हैं. साथ ही टैक्स रिटर्न भी आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा.