इस बार वस्तु एंव सेवा कर (GST) की बैठक लखनऊ में होने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. (Photo: File)
दरअसल, 17 सितंबर को जीएसटी की बैठक में चार दर्जन से अधिक वस्तुओं पर टैक्स की दर की समीक्षा की जा सकती है और 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है. (Photo: File)
इस बैठक में जोमैटो (Zomato) और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट के रूप में मानने और उनपर 5 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है. यह भी कहा जा रहा है कि बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर विचार हो सकता है. (Photo: File)
देश में इस समय वाहन ईंधन के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं. वर्तमान में राज्यों द्वारा पेट्रोल, डीजल की उत्पादन लागत पर वैट नहीं लगता, बल्कि इससे पहले केंद्र द्वारा इनके उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, उसके बाद राज्य उस पर वैट वसूलते हैं. (Photo: File)
इसी साल जून में केरल उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जीएसटी परिषद से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर फैसला करने को कहा था. सूत्रों ने कहा कि न्यायालय ने परिषद को ऐसा करने को कहा है. ऐसे में इसपर परिषद की बैठक में विचार हो सकता है. (Photo: File)
देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई, 2017 से लागू हुई थी. GST में केंद्रीय कर मसलन उत्पाद शुल्क और राज्यों के शुल्क मसलन वैट को समाहित किया गया था. लेकिन पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया. इसकी वजह यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को इन उत्पादों पर कर से भारी राजस्व मिलता है. (Photo: File)
वित्त मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी. बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे.
गौरतलब है कि 16 सितंबर को कच्चे तेल का भाव 75 डॉलर प्रति बैरल है. जबकि फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.19 रुपये और डीजल 88.62 रुपये लीटर है. 16 सितंबर के भाव के आधार पर पेट्रोल का बेस प्राइस 40 रुपये, भाड़ा 32 पैसे लीटर, एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपये, डीलर कमीशन 3.84 रुपये और वैट 25.35 रुपये (जो राज्य वसूलता है) जुड़ता है. इस तरह से एक लीटर पेट्रोल की कीमत 101.19 रुपये होती है. SBI रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी के दायरे में आने से एक लीटर पेट्रोल का भाव करीब 84 रुपये हो सकता है. (Photo: File)