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फॉर्म-16 में होगा PM केअर्स के दान का जिक्र, इनकम टैक्स पर मिलेगी छूट

आपने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष में अपनी सैलरी से मदद की है तो इस साल के फॉर्म-16 में इस दान का जिक्र होगा.

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टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर
टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर

  • कंपनी-नियोक्ता की ओर से जारी होते हैं फॉर्म 16
  • ITR फाइलिंग में फॉर्म 16 की होती है जरूरत

कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जारी है. बीते दिनों इस लड़ाई में मदद के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम-केअर्स) को लॉन्च किया.

नौकरीपेशा लोगों ने भी कंपनी या नियोक्ता से अपनी सैलरी कटवा कर पीएम-केअर्स में मदद की है. ऐसे लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. इसके अलावा कंपनी या नियोक्ता द्वारा जारी किए जाने वाले फॉर्म-16 में भी आपके योगदान का जिक्र होगा.

बता दें कि फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट होता है. इसे कंपनियां अपने कर्मचारियों को जारी करती हैं. यह कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) को सर्टिफाई करता है. यह फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है.

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सीबीडीटी ने जारी किया नोटिस

इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिस भी जारी किया है. इस नोटिस में सीबीडीटी ने कहा कि अगर कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए वेतन से पीएम केअर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिए अलग से 80जी के तहत प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के हर योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पात्र माना जाएगा. इसका आधार इस बारे में नियोक्ता द्वारा जारी किए गए फॉर्म-16 या प्रमाणपत्र को ही माना जाएगा.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान नांगिया एंडरसन के परामर्श निदेशक शैलेश कुमार ने इसके बारे में विस्तार से समझाया. उन्होंने बताया कि कई मामलों में कर्मचारी अपने वेतन का कुछ हिस्सा पीएम-केअर्स कोष में दान देते हैं. ये दान नियोक्ता के जरिये दिये जाते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे सभी मामलों में नियोक्ताओं द्वारा फॉर्म 16 में दर्शाये जाने को ही कर्मचारी द्वारा दान दिए जाने का ठोस सबूत माना जाएगा. इसके आधार पर ही उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत टैक्स से छूट का लाभ प्राप्त होगा. इससे कर्मचारी अपने नियोक्ताओं के जरिये पीएम केयर्स कोष में दान देने के लिये प्रोत्साहित होंगे.’’

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वहीं, एकेएम ग्लोबल के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, ‘‘यह एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है क्योंकि कई कर्मचारियों के मन में इस बारे में भ्रम था कि पीएम केअर्स में दिए गए दान के एवज में उन्हें इनकम टैक्स से छूट का लाभ कैसे मिलेगा. इस स्पष्टीकरण के जरिये इनकम टैक्स से छूट का लाभ उठाना सरल कर दिया है. ’’

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