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अब SMS के जरिए भर सकेंगे GST रिटर्न, इन टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत

एकमुश्त कर योजना (कंपोजिशन स्कीम) अपनाने वाले करदाताओं के लिए शून्य देनदारी होने पर एसएमएस के जरिये तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था शुरू की गई है.

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17.11 लाख टैक्सपेयर्स कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड
17.11 लाख टैक्सपेयर्स कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले करदाताओं को फायदा
  • शून्य देनदारी होने पर मिलेगी एसएमएस की सुविधा
  • तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था शुरू की गई है

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने उन टैक्सपेयर्स को राहत दी है, जिनकी देनदारी शून्य है. अब ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए एसएमएस के जरिये तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था शुरू की गई है.

17.11 लाख टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड

जीएसटीएन ने एक बयान में कहा कि इसके तहत एकमुश्त योजना (कंपोजिशन स्कीम) अपनाने वाले करदाता बिना जीएसटी पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किये एसएमएस के जरिये जीएसटी CMP-08 फॉर्म में शून्य ब्योरा भर सकते हैं. CMP -08 स्व-आकलन कर का तिमाही ब्योरा है जिसे एकमुश्क योजना अपनाने वाले करदाता भरते हैं. आपको बता दें कि कुल 17.11 लाख टैक्सपेयर्स कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं. इसमें से करीब 20 प्रतिशत या 3.5 लाख करदाता वैसे हैं, जो शून्य रिटर्न फाइल करते हैं. जीएसटीएन के अनुसार, ‘‘करदाताओं को सलाह है कि वे इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारूप में एसएमएस भेजें.’’

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जीएसटी के तहत एकमुश्त यानी कंपोजिशन योजना 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले करदातओं के लिये एक सरल व्यवस्था है. इसके तहत छोटे करदाताओं को राहत दी गयी है और वे जीएसटी की जटिल औपचारिकताओं में पड़े बिना अपने कारोबार पर नियत दर से माल एवं सेवा कर का भुगतान कर सकते हैं. इसमें विनिर्माताओं और कारोबारियों के लिये जीएसटी एक प्रतिशत की दर से और रेस्तरां (शराब उपलब्ध नहीं कराने वाले) को 5 प्रतिशत से जीएसटी देना होता है.

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35 लाख से अधिक करदाता को फायदा

जीएसटीएन पहले ही करदाताओं को शून्य जीएसटअीआर-3बी (सामान्य करदाता द्वारा मासिक रिटर्न) और शून्य जीएसटीआर-1 (सामान्य करदाताओं द्वारा बाहर की गयी आपूर्ति के साथ कर देनदारी के बारे में जानकारी देने के लिये मासिक या तिमाही रिटर्न) की सुविधा उपलब्ध करा चुका है. अब इस सुविधा के दायरे में एकमुश्त योजना अपनाने वाले 35 लाख से अधिक करदाता एसएमएस के जरिये शून्य रिटर्न ऑफलाइन भर सकते हैं. 

 

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