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Union Budget 2024: सैलरी 7.75 लाख रुपये, अब नहीं लगेगा एक रुपया भी इनकम टैक्स... जानिए कैसे

अगर किसी व्‍यक्ति की सैलरी या सालाना कमाई 7.75 लाख से एक भी रुपये ज्‍यादा है और वह New Tax Regime चुनता है तो उसे संशोधित टैक्‍स स्‍लैब के अनुसार 10% टैक्‍स देना होगा.

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New Income Tax Slab
New Income Tax Slab

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Tax Regime के तहत टैक्‍स स्‍लैब में बड़ा बदलाव किया है. इसके साथ ही स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन (Standard Deduction) की लिमिट भी बढ़ा दी गई है. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन अब 50,000 सालाना से बढ़ाकर 75000 सालाना कर दिया गया है. वहीं न्‍यू टैक्‍स रिजीम में 7 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर टैक्‍स छूट पहले से ही है. 

इस कारण, अगर किसी की सालाना कमाई 7 लाख 75000 रुपये होती है और वह New Tax Regime चुनता है तो अब उसे एक भी रुपये का टैक्‍स नहीं देना होगा, क्‍योंकि स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है. पहले यह डिडक्‍शन 50 हजार रुपये सालाना थी. यानी कि पहले 7.50 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता था. अब यह छूट 25000 रुपये बढ़कर 7.75 लाख रुपये सालाना हो चुका है. 

अगर 7.75 लाख रुपये सालाना से ज्‍यादा हुई सैलरी तो कितना देना होगा टैक्‍स? 
अगर किसी व्‍यक्ति की सैलरी या सालाना कमाई 7.75 लाख से एक भी रुपये ज्‍यादा है और वह New Tax Regime चुनता है तो उसे संशोधित टैक्‍स स्‍लैब के अनुसार 10% टैक्‍स देना होगा.

10 लाख से ज्‍यादा इनकम पर अब कितना देना होगा टैक्‍स? 
न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत नए टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक, अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्‍यादा और 10 लाख है तो उसे 10% टैक्‍स देना होगा. वहीं 10 लाख से ज्‍यादा और 12 लाख पर 15% टैक्‍स का भुगतान करना होगा. 10 लाख से ज्‍यादा और 12 लाख पर 15% टैक्‍स का भुगतान करना होगा. 

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12 से 15 लाख पर कितना टैक्‍स? 
वहीं अगर कोई टैक्‍सपेयर सालाना 12 लाख से ज्‍यादा कमाई करता है और न्‍यू टैक्‍स रिजीम को चुनता है तो उसे 20% टैक्‍स का भुगतान करना होगा. वहीं अगर किसी की कमाई 15 लाख से ज्‍यादा है तो 30 प्रतिशत टैक्‍स का भुगतान करना होगा. 

Budget 2024

New Tax Regime के तहत संशोधित टैक्‍स स्‍लैब 

  • 0-3 लाख पर 0 प्रतिशत टैक्‍स 
  • 3-लाख से ज्‍यादा और 7 लाख पर 5% टैक्‍स 
  • 7 लाख से ज्‍यादा और 10 लाख पर 10% टैक्‍स 
  • 10 लाख से ज्‍यादा और 12 लाख पर 15% टैक्‍स 
  • 12 लाख से ज्‍यादा और 15 लाख पर 20% टैक्‍स 
  • 15 लाख से ज्‍यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्‍स 

नोट- इसमें स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 7.75 लाख सालाना इनकम होने पर भी आपको न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत कोई भी टैक्‍स नहीं देना होगा. 

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