बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद पप्पू यादव फिलहाल बेउर जेल से बाहर नहीं पाएंगे. उन पर दो केस दर्ज हैं और उन्हें अभी एक ही मामले में बेल मिली है.
9 फरवरी को ही पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन बम की धमकी के बाद परिसर खाली करा दिया गया था और ये सुनवाई टाल दी गई थी.
बता दें कि पप्पू यादव के खिलाफ 1995 में पटना के गर्दनीबाग थाने में एक मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में जब पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने गई तो उनके 20 अज्ञात समर्थकों ने पुलिस के सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की और उन पर एक और केस दर्ज हो गया.
6 फरवरी को पप्पू यादव दिल्ली में थे, उसी दिन देर शाम पटना स्थित आवास पहुंचने पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी. बुद्धा कॉलोनी थाने में थानेदार पल्लव के बयान पर पप्पू यादव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई.
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इस शिकायत में पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप लगाया गया. अब पप्पू यादव को इस मामले में अलग से जमानत लेनी होगी, तभी वो जेल से बाहर आ पाएंगे.