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बिहार चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतों पर हाईकोर्ट का नोटिस, विधानसभा स्पीकर-सिंचाई मंत्री समेत 42 विधायकों से मांगा जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा दाखिल याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है. इन विधायकों में स्पीकर प्रेम कुमार और सिंचाई मंत्री बिजेंद्र यादव के भी नाम शामिल हैं.

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बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं प्रेम कुमार (File Photo: ITG)
बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं प्रेम कुमार (File Photo: ITG)

बिहार में कुछ ही महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे. विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बना ली थी. चुनाव नतीजे आने के बाद से ही गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोप विपक्षी दलों के नेता लगाते रहे हैं.

अब चुनावी गड़बड़ियों और हलफनामे में गलत जानकारी देने से जुड़ा मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है. पटना हाईकोर्ट ने चुनाव में गड़बड़ी और हलफनामे में गलत जानकारी दिए जाने से जुड़ी याचिकाओं पर बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है.

पटना हाईकोर्ट ने इन विधायकों को नोटिस अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव हारे उम्मीदवारों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किया है. हारे उम्मीदवारों ने पटना हाईकोर्ट में मौजूदा विधायकों की जीत को चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मतदान प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं.

आरोप मौजूदा विधायकों की ओर से चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय दिए गए हलफनामे में कई गलत या भ्रामक जानकारियां देने के भी हैं. पटना हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर मौजूदा विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. मौजूदा विधायकों की ओर से मिला जवाब पटना हाईकोर्ट को संतोषजनक नहीं लगा, तो इनकी विधायकी भी खतरे में आ सकती है.

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जानकारी के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने बिहार की मौजूदा विधानसभा के जिन 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है, उनमें बीजेपी और जेडीयू के साथ ही विपक्षी दलों के विधायक भी शामिल हैं. जिन विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उनमें बिहार के कई कद्दावर नेता शामिल हैं.

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बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार के साथ ही ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव, बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा और जनता दल यूनाइटेड के विधायक चेतन आनंद को नोटिस जारी कर पटना हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए कहा है. 

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