रिफाइनरी सौदा मामले में ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा की संपत्ति फ्रीज

ब्राजील की एक अदालत ने सरकारी तेल कंपनी ‘पेट्रोब्रास’ को करीब 58 करोड़ डॉलर का नुकसान होने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रॉसेफ की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दिया है. यह नुकसान टैक्सास के पसाडेना में एक तेल रिफाइनरी खरीदने के बाद हुआ था.

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ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा

केशवानंद धर दुबे / BHASHA

  • नई दिल्ली,
  • 12 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 12:54 PM IST

ब्राजील की एक अदालत ने सरकारी तेल कंपनी ‘पेट्रोब्रास’ को करीब 58 करोड़ डॉलर का नुकसान होने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रॉसेफ की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दिया है. यह नुकसान टैक्सास के पसाडेना में एक तेल रिफाइनरी खरीदने के बाद हुआ था.

‘पेट्रोब्रास’ के पूर्व प्रमुख और निदेशक मंडल के तीन अन्य सदस्यों की संपत्ति फ्रीज करने का आदेश भी दिया गया है. न्यायाधीश विताल दो रेगो ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ‘‘अनियमितताओं को ढकने के लिए जानबूझकर कुप्रबंधन’’ किया गया.

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संपत्तियों से नुकसान की भरपाई की जा सकती है. वर्ष 2006 में हुई इस खरीद के दौरान डिल्मा बोर्ड की अध्यक्ष थीं. उन्होंने एक बयान में कहा कि ‘‘अवैध कृत्यों के कोई सबूत नहीं है’’ और वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगी.

बता दें कि वित्तीय प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए पिछले साल गया था और राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया था.

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