'ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट 19 जनवरी तक हो दाखिल', वाराणसी की फास्ट कोर्ट का ASI को आदेश

वाराणसी की कोर्ट में पं. सोमनाथ व्यास व अन्य ने स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से 1991 में ज्ञानवापी में मंदिर निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने को लेकर केस दायार किया था. इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई.

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ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं

अभिषेक मिश्रा

  • लखनऊ,
  • 04 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 1:48 PM IST

वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी के किए गए ASI सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 19 जनवरी तक का समय दिया है. 1991 लॉर्ड विश्वेश्वर के केस '610/1991' में हाई कोर्ट ने बीते दिनों आदेश दिया था कि कोर्ट में ASI की ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो.

दरअसल, वाराणसी की कोर्ट में पं. सोमनाथ व्यास व अन्य ने स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से 1991 में ज्ञानवापी में मंदिर निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने को लेकर केस दायार किया था. इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई. 

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इससे पहले पिछले साल 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआइ को ज्ञानवापी में हुए सर्वे रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज (सी.डि.) फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा था कि आवश्यक होने पर सिविल जज (सी.डि.) फास्ट ट्रैक कोर्ट ज्ञानवापी परिसर में एक बार फिर सर्वे का आदेश दे सकता है.

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