उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को खारिज कर दिया है.
यह मामला दो पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर साल 2019 में सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया था. यह शिकायत शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मामला अदालत में चला गया था.
अब्दुल्लाह आजम को बड़ी राहत
इस मामले में 5 दिसंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम खान को 7 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस फैसले को बचाव पक्ष ने चुनौती दी थी और सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी.
कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में तेज हुई चर्चा
अब एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपील को स्वीकार कर लिया है और निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद अब्दुल्लाह आजम खान को कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिली है. कोर्ट के इस निर्णय के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, पूरे मामले पर अभी विस्तृत कानूनी स्थिति को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी रह सकती है.
आमिर खान