नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर्स अब खाते की अवधि पूरी होने से पहले ही अपने पैसे निकाल सकेंगे. हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरा करना जरूरी है. मैच्योरिटी से पहले एनपीएस खाते से कुछ पैसे आप तब ही निकाल सकते हैं अगर आप इसे अपनी शिक्षा की खातिर या फिर कारोबार शुरू करने के लिए निकाल रहे हैं.
(PFRDA) ने इसकी घोषणा की है. पीएफआरडीए के मुताबिक आप मैच्योरिटी से पहले अपने खाते से पूरी रकम नहीं निकाल सकते. अगर आप हायर एजुकेशन और बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे निकालना चाहते हैं, तो आप इसमें से कुछ ही रकम विद्ड्रॉ कर सकेंगे. पिछले हफ्ते हुई पीएफआरडीए के बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया.
ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को बेहतर करने के लिए हायर डिग्री लेना चाहता है. या फिर कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहता है, तो वह अपने एनपीएस खाते से कुछ रकम निकाल सकता है.
इसके अलावा बोर्ड ने को 'एक्टिव च्वॉइस कैटेगरी' में 50 फीसदी से 75 फीसदी करने का फैसला लिया है. यह फैसला निजी क्षेत्र में काम करने वालों की खातिर लिया गया है. हालांकि इक्विटी में निवेश बढ़ाने का विकल्प सब्सक्राइबर के पास 50 साल की उम्र तक रहेगा.
बता दें कि एनपीएस अपने को निवेश करने के दो विकल्प देता है. इसमें एक 'ऑटो च्वॉइस' होता है. दूसरा, 'एक्टिव च्वॉइस' होता है. एक्टिव च्वॉइस का विकल्प चुनने वाले सब्सक्राइबर्स को अन्य निवेश के विकल्पों में 5 फीसदी तक निवेश का विकल्प मिलता है. इसके अलावा पीएफआरडीए बोर्ड ने कॉरपोरेट बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी बदल दिया है. इसे AA से बदलकर A कर दिया गया है.
विकास जोशी