शादी का वादा, फिर विवाद और गिरफ्तारी... अभिषेक पोरेल को बेल नहीं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को चिनसुरा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने और दुर्व्यवहार के आरोपों में गिरफ्तार पोरेल को अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ीं. (Photo, Reuters) अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ीं. (Photo, Reuters)

आजतक स्पोर्ट्स डेस्क

  • कोलकाता,
  • 14 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 4:58 PM IST

बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. चिनसुरा कोर्ट ने सोमवार को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पोरेल को मोगरा पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर गिरफ्तार किया है. शिकायत में शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं.

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23 साल के पोरेल को इससे पहले 11 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत का आदेश आया.

मामला 23 जून से चल रही जांच से जुड़ा है. कर्नाटक में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक युवती ने उसी दिन मोगरा थाने में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दोनों करीब साढ़े तीन साल से रिश्ते में थे, शादी की योजना बना चुके थे और साथ में विदेश यात्रा भी कर चुके थे.

सूत्रों के अनुसार, करीब 18 महीने पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था और उस समय भी पुलिस तक मामला पहुंचा था, लेकिन तब एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी.

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इसके बाद पुलिस ने पोरेल के चंदननगर स्थित घर पर कई बार दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिले. शिकायतकर्ता ने बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने मोगरा पुलिस को पोरेल को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया.

पोरेल बंगाल के नियमित खिलाड़ी हैं और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे हैं. हालांकि, इस समय क्रिकेट से इतर यह कानूनी मामला उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है. अदालत ने अब उन्हें अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है. 
 

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