धौलपुर पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को सुनाई ताउम्र कैद की सख्त सजा

धौलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट के मामले में आरोपी बल्देव को आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 31 हजार 500 रुपये का जुर्माना और पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत 5 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए. मामला 26 नवंबर 2022 को दर्ज हुआ था.

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आरोपी की फाइल फोटो.(Photo: Umesh Mishra/ITG) आरोपी की फाइल फोटो.(Photo: Umesh Mishra/ITG)

उमेश मिश्रा

  • धौलपुर,
  • 13 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 10:35 PM IST

धौलपुर जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक बहुचर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को आखिरी सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है. साथ ही 31 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत नाबालिग पीड़िता को 5 लाख रुपये देने के आदेश दिए गए हैं.

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 26 नवंबर 2022 को महिला पुलिस थाना में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट और जबरन दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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घटना और जांच की पूरी कार्रवाई

अस्पताल में तैनात डॉक्टर की राय के बाद महिला थाना एसएचओ मंजू फौजदार ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के बयान दर्ज किए. इसके बाद मामला दर्ज कर जांच सीओ सिटी सुरेश सांखला को सौंपी गई. जांच के दौरान आरोपी बल्देव को 8 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया और पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया. आरोपी तब से न्यायिक अभिरक्षा में है.

पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसके दो ऑपरेशन हुए. मामले में जांच के दौरान जो कमी रह गई थी, उसे राज्य सरकार की ओर से आवेदन देकर दूर किया गया.

कोर्ट में सुनवाई और फैसला

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कोर्ट में कुल 18 गवाह पेश किए गए और दस्तावेजों को साबित कराया गया. पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार ने दो दिन तक लंबी बहस और लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया.

कोर्ट ने आरोपी बल्देव पुत्र तहसीलदार सिंह निवासी गांव सूबेदार का पुरा, जिला धौलपुर को दोषी करार दिया. उसे आखिरी सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई गई है. साथ ही 31 हजार 500 रुपये का अर्थदंड और पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है.

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