राजस्थान के धौलपुर जिले में गैस की किल्लत के बीच रसद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो दिनों में 93 घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए हैं. विभाग की टीम ने शुक्रवार को 81 और शनिवार को एक दर्जन सिलेंडर जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई शुरू की है. अधिकारियों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग और रिफिलिंग की शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई.
शनिवार को जिले के मनियां कस्बे में टीम ने दो प्रतिष्ठानों पर छापा मारते हुए 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए. कार्रवाई के दौरान अवैध तरीके से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने के उपकरण भी बरामद किए गए.
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मनियां में दो दुकानों पर छापा, अवैध रिफिलिंग का खुलासा
टीम ने पीएनबी बैंक के सामने जीटी रोड स्थित लाला किराना स्टोर पर कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र बंसल के परिसर से 4 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 छोटे अप्रमाणित सिलेंडर, एक 3 किग्रा और एक 2 किग्रा का छोटा सिलेंडर बरामद किया. मौके से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने में इस्तेमाल होने वाला बांसुरी नुमा यंत्र और रिफिल उपकरण भी जब्त किए गए. जांच में सामने आया कि घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरकर बिक्री की जा रही थी.
इसके अलावा बसई नवाब रोड स्थित मूला हलवाई की दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग मिठाई, समोसा और कचौरी बनाने में किया जा रहा था. यहां से दुकानदार सतेंद्र के कब्जे से 4 घरेलू गैस सिलेंडर, एक भट्टी, नली और रेगुलेटर जब्त किए गए.
बाड़ी में गोदाम से 79 सिलेंडर बरामद
टीम ने शुक्रवार को बाड़ी के मथुरा पैलेस के पास एक गली में स्थित गोदाम से 79 सिलेंडर जब्त किए. इनमें 24 घरेलू, 27 व्यावसायिक, 9 लाल रंग के 5 किलो वाले और 19 नीले रंग के सिलेंडर शामिल हैं. कुल 79 सिलेंडरों में से 42 भरे हुए और 37 खाली पाए गए.
इसके साथ ही स्काइजा होटल में भी कार्रवाई की गई, जहां दो घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग पाया गया. इन दोनों सिलेंडरों को भी जब्त कर लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और जांच दल ने दो गैस एजेंसियों की भी जांच की है.
उमेश मिश्रा