सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने उन्हें निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया लेकिन चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अगर फैसले बिना सहमति के लिए पाए गए, तो उन्हें वापस लिया जा सकता है. देखें खबरदार.