उज्जैन के बड़नगर में क्रेन पर वैन लटकाई और कर दिया ब्लास्ट, मोहर्रम के जुलूस में हमले का प्रदर्शन, 4 पर FIR

MP News: उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान 40 फीट हवा में लटकी गाड़ी में ब्लास्ट करने का वीडियो वायरल हो रहा है. एडिशनल एसपी करनदीप सिंह के निर्देश पर आयोजक शोएब, तालीम और क्रेन मालिक समेत 4 पर FIR दर्ज. पूरी रिपोर्ट...

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जुलूस में विस्फोट के दृश्य दिखाने पर आयोजकों समेत 4 के खिलाफ केस.(Photo:Screengrab) जुलूस में विस्फोट के दृश्य दिखाने पर आयोजकों समेत 4 के खिलाफ केस.(Photo:Screengrab)

रवीश पाल सिंह

  • उज्जैन ,
  • 25 जून 2026,
  • अपडेटेड 5:04 PM IST

आमतौर पर जुलूस और जलसों में सामाजिक सौहार्द की मिशालें पेश करती झांकी बनाई जाती है, लेकिन उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान दहशतगर्दी का नमूना पेश किया गया. जिसमें मारुती वैन में बम विस्फोट कर दो युवक झंडे फहराते नजर आए. इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की बात कही.
     
यह पूरी घटना बीती 23 जून की रात की बताई जा रही है. उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर बड़नगर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन (टाटा मैजिक) में किए गए विस्फोट का वीडियो सामने आया है. 

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बड़नगर के अडान मोहल्ले से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, तभी जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया. वैन पर दो युवक खड़े होकर लाल झंडे लहरा रहे थे. इसके बाद वैन में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया गया. देखें VIDEO:- 

वहीं, जिस वैन में ब्लास्ट किया गया, उस पर लिखा था- ''ले फिर आ गए...'' कार में विस्फोट के वीडियो के अलावा भी अलग-अलग तरह से ब्लास्ट के दृश्यों को जुलूस में प्रदर्शित किया गया. 

बताया जा रहा है कि एक इंस्टाग्राम आईडी परवेज एडिट्स-2.0 पर इस जुलूस के वीडियो शेयर किए गए थे. वीडियो में कार में विस्फोट के अलावा अलग-अलग प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं. कुछ वीडियो में अलग-अलग तरह के विस्फोट के दृश्य दिखाए गए हैं, जिससे दहशतगर्दी की बू आ रही है. 

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वीडियो सामने आने के बाद उज्जैन के एडिशनल एसपी करनदीप सिंह ने बताया कि अड़ान मोहल्ले में जेसीबी से गाड़ी को ब्लास्ट करने के मामले में आयोजक शोएब खान, गाड़ी पर झंडे लहरा रहे तालीम खान और जाहिद खान, क्रेन मालिक गोपाल माली के खिलाफ बीएनएस की धारा 125, 285, 286, 287 के तहत केस दर्ज किया है. 

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