गुटखे की पीक से मर्डर के आरोपी तक पहुंची पुलिस, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Crime News: पुलिस को शुरुआत में कोई सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन जांच के दौरान कार में गुटखे की पीक के निशान मिले. इसकी DNA जांच करवाई, जो संतोष कोरी से मेल खा गई. इसके आधार पर पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:AI) प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:AI)

लोकेश चौरसिया

  • छतरपुर ,
  • 24 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 2:06 PM IST

MP News: छतरपुर में एक हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी संतोष कोरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह हत्या ब्याज के पैसे और सोने के कंगन के लेनदेन को लेकर हुई थी. जांच के दौरान पुलिस को गुटखे की पीक से अहम सबूत मिला, जिसके आधार पर आरोपी को पकड़ा गया.

छतरपुर के कोतवाली थाना इलाके के टोरिया मोहल्ला निवासी संजू अनुरागी की हत्या सिविल लाइन थाना इलाके के गठेवरा अंडरब्रिज के पास संतोष कोरी ने की थी. संतोष ने अपने साथी मुकेश कोरी के साथ मिलकर संजू को कार में बिठाया और गठेवरा अंडरब्रिज पर ले जाकर बाइक के क्लच वायर से उसका गला दबाकर हत्या कर दी. यह विवाद ब्याज के पैसे और सोने के कंगन के लेनदेन को लेकर था. संजू ने संतोष के सोने के कंगन रखकर बदले में 60 हजार रुपए दिए थे, लेकिन वह न तो पैसे लौटाना चाहता था और न ही कंगन वापस करना चाहता था. इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ.

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संतोष ने बातचीत के बहाने संजू को गठेवरा बुलाया और अपने साथी मुकेश के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. शुरुआत में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन जांच के दौरान कार में गुटखे की पीक के निशान मिले. पुलिस ने इसका डीएनए परीक्षण करवाया, जो संतोष कोरी से मेल खा गया. इसके आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

छतरपुर जिला अदालत के डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने बताया कि एडिशनल सेशन जज हिमांशु शर्मा की अदालत ने संतोष कोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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