कोरोना से मरने वालों के परिवार को कब मिलेगी सहायता राशि? HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणा की गई थी कि जिन लोगों की भी मौत कोरोना के कारण हुई है उनके परिजनों को ₹50000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. 

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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब (फाइल फोटो) दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब (फाइल फोटो)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 25 मई 2021,
  • अपडेटेड 9:04 PM IST
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
  • कोरोना पीड़ित परिवार वालों को सहायता राशि देने वाले केस में सुनवाई

कोरोना से संक्रमित होने के बाद मौत के शिकार हुए लोगों के परिवार वालों को सहायता राशि उपलब्ध कराने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की मौत कोरोना के कारण हुई है उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के लिए एक राशि मुहैया कराई जाए. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है. 

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इसके अलावा हाई कोर्ट में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) को भी अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट, एनडीएमए से यह भी जानना चाहता है कि महामारी के इस वक्त में कोरोना के शिकार हुए लोगों को क्या आर्थिक सहायता देने को लेकर उसकी तरफ से किसी तरह की कोई दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं.

सुनवाई के दौरान कहा कि अगर सहायता राशि उपलब्ध कराने को लेकर इस मामले में आगे कोई हाई पावर कमेटी बनी तो फिर क्या यह मामला कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है? याचिका में कोरोना से होने वाली मौतो के लिए न्यूनतम अनुग्रह राशि दिलाने का कोर्ट से अनुरोध किया गया है. दिल्ली में अब तक करोना से मरने वाले लोगों का सरकारी आंकड़ा तकरीबन 23000 के आसपास है.

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पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणा की गई थी कि जिन लोगों की भी मौत कोरोना के कारण हुई है उनके परिजनों को ₹50000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. 

इसके अलावा जिन बच्चों के माता-पिता दोनों ही कोविड के चलते गुजर गए हैं, ऐसे बच्चों को 25 साल की उम्र तक 2500 रुपये की हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही उनको मुफ़्त स्कूली शिक्षा भी दी जाएगी.

हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी यह साफ नहीं किया गया है कि यह सहायता राशि कब से देनी शुरू की जाएगी. क्या इसको लेकर किसी कमेटी का गठन किया जाएगा? साथ ही ₹50000 की आर्थिक सहायता लोगों को कैसे मिलेगी. दिल्ली सरकार को इन्ही चीजों को लेकर हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है.
 

 

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