नैनीताल में बड़ा बदलाव: 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाया तो लगेगा जुर्माना, जानें कौन सी गाड़ियां होंगी सीज

1 अगस्त 2026 से नैनीताल की मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. झील किनारे तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक नो-पार्किंग जोन लागू होगा. बिना वैध फिटनेस वाले सरकारी और निजी वाहन सीज किए जाएंगे. अवैध टैक्सी संचालन पर भी सख्ती होगी. वहीं, रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित कर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

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 मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए (Photo ITG) मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए (Photo ITG)

लीला सिंह बिष्ट

  • नैनीताल ,
  • 02 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 7:20 AM IST

उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में सैर करने आने वाले पर्यटकों के लिए अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. झीलों के शहर नैनीताल की पहचान मानी जाने वाली मॉल रोड पर 1 अगस्त 2026 से वाहनों के हॉर्न पूरी तरह बंद हो जाएंगे. यदि किसी चालक ने नियम तोड़ा तो उसे केवल चेतावनी ही नहीं, बल्कि जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा. प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद नैनीताल की प्राकृतिक शांति को बनाए रखना और पर्यटकों को बेहतर अनुभव देना है.

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दरअसल, उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में नैनीताल की यातायात व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं. मंडलायुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इन निर्णयों पर मुहर लगाई गई.

मॉल रोड पर हॉर्न बजाना पड़ेगा भारी

नैनीताल की मॉल रोड हर मौसम में पर्यटकों से गुलजार रहती है. छुट्टियों के दौरान यहां वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है, जिससे शोर और जाम दोनों की समस्या सामने आती है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि 1 अगस्त से मॉल रोड पर किसी भी वाहन का हॉर्न बजाना प्रतिबंधित रहेगा. प्रशासन का मानना है कि हॉर्न पर रोक लगने से झील किनारे का वातावरण अधिक शांत रहेगा, स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी और पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद बिना शोर-शराबे के उठा सकेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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झील किनारे अब नहीं होगी पार्किंग

बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. तल्लीताल डांठ से लेकर हनुमानगढ़ी बैंड तक पूरे क्षेत्र में नो-पार्किंग व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों की वजह से अक्सर यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है. अब इस पूरे क्षेत्र में पार्किंग करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और संबंधित विभागों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया. परिवहन विभाग और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र वाले सरकारी और निजी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए. ऐसे वाहन जो नियमों के अनुरूप फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं रखते, उन्हें तत्काल सीज किया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि खराब हालत में चल रहे वाहन सड़क हादसों का बड़ा कारण बन सकते हैं, इसलिए इस अभियान में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

निजी वाहनों से अवैध टैक्सी संचालन पर भी शिकंजा

नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान निजी वाहनों से अवैध रूप से टैक्सी संचालन की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं. इससे न केवल नियमों का उल्लंघन होता है बल्कि पंजीकृत टैक्सी संचालकों को भी नुकसान उठाना पड़ता है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने परिवहन विभाग को ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. अभियान के दौरान पकड़े जाने पर वाहन जब्त करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. पर्यटकों की सबसे बड़ी परेशानी पार्किंग को लेकर रहती है. इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है. यहां केवल वाहन खड़े करने की सुविधा ही नहीं होगी, बल्कि पर्यटकों के लिए शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीसीटीवी निगरानी, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. प्रशासन को उम्मीद है कि इससे शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम होगा और जाम की समस्या में भी राहत मिलेगी.

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हाईकोर्ट के निर्देशों का होगा शत-प्रतिशत पालन

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों का समयबद्ध और पूरी गंभीरता के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि नैनीताल को सुरक्षित, स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है. सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि नई व्यवस्था का लाभ स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को मिल सके.

पर्यटकों के लिए क्या बदलेगा?

1 अगस्त से नैनीताल आने वाले पर्यटकों को कुछ नए नियमों का पालन करना होगा. मॉल रोड पर हॉर्न बजाने से बचना होगा, नो-पार्किंग क्षेत्रों में वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा और केवल वैध दस्तावेजों वाले वाहन ही शहर में सुचारु रूप से संचालित हो सकेंगे. प्रशासन का मानना है कि शुरुआती दिनों में लोगों को नई व्यवस्था के अनुरूप ढलने में समय लग सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे नैनीताल का यातायात अधिक व्यवस्थित होगा और पर्यटन अनुभव भी पहले से बेहतर बनेगा. झीलों की इस खूबसूरत नगरी को शांत, सुरक्षित और ट्रैफिक अनुशासन वाला शहर बनाने की दिशा में प्रशासन का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है. यदि सभी नियम प्रभावी ढंग से लागू हुए तो आने वाले समय में नैनीताल देश के सबसे व्यवस्थित पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान बना सकता है.

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