प्रदूषण को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक्शन, 4 संस्थाओं पर 3 लाख जुर्माना

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन संस्थाओं से जुर्माने की रकम एक सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा करने को कहा है. साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि दोबारा प्रदूषण फैलाने का दोषी पाए जाने पर जुर्माने की रकम दोगुनी कर दी जाएगी.

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ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (फाइल फोटो) ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (फाइल फोटो)

तनसीम हैदर

  • ग्रेटर नोएडा,
  • 03 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 9:06 AM IST
  • दोबारा मानकों के उल्लंघन पर जुर्माना दोगुना करने की चेतावनी
  • कहीं रोड पर रखा मटेरियल तो कहीं खुले में चल रही मिक्सर मशीन

ग्रेटर नोएडा में चार संस्थाओं को एनजीटी के मानकों का उल्लंघन करते हुए प्रदूषण फैलाने का दोषी पाया गया. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब प्रदूषण को लेकर एक्शन में आ गया है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एनजीटी के मानकों का उल्लंघन करने के लिए चार संस्थाओं पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन संस्थाओं से जुर्माने की रकम एक सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा करने को कहा है. साथ ही प्राधिकरण ने ये चेतावनी भी दी है कि दोबारा प्रदूषण फैलाने का दोषी पाए जाने पर जुर्माने की रकम भी दोगुनी कर दी जाएगी. गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रशासन प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ अभियान चला रहा है.

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जानकारी के मुताबिक जिन चार संस्थाओं पर प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है, उनमें आनंद बिल्डर भी शामिल है. ग्रेटर नोएडा के सेक्टर तीन में एचएस-टू प्लॉट आनंद बिल्डर के नाम पर आवंटित है. प्लॉट पर निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी साथ ही मिक्सर प्लांट भी चल रहा था. प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक नवीन कुमार जैन ने अपनी टीम के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया. एनजीटी के नियमों की अवहेलना मिलने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक एनके जैन ने टेकजोन सेक्टर फोर में प्लॉट संख्या जीएच-01 (अपेक्स अल्फाबेट) के सामने 60 मीटर चौड़ी रोड की पटरी पर निर्माण सामग्री रखी पाई और मिक्सर प्लांट भी लगा मिला. इसकी वजह से नाले से पानी की निकासी भी बाधित हो रही है. उन्होंने अपेक्स अल्फाबेट फर्म पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा प्राधिकरण के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक ब्रह्म सिंह ने मोनी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 50 हजार और फ्रेंच अपार्टमेंट पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है.

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