'शिवलिंग के चारों तरफ से मलबा हटे और मस्जिद का बंद दरवाजा खुले', हिंदू पक्ष की मांग

Gyanvapi Survey Court Verdict: ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है, जिसपर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है. फैसला 4 बजे सुनाया जाएगा.

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ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी

कुमार अभिषेक

  • वाराणसी,
  • 17 मई 2022,
  • अपडेटेड 3:03 PM IST
  • हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल हुई याचिका
  • कोर्ट में याचिका पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया, लेकिन अभी रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट आने से पहले हिंदू पक्ष ने मस्जिद के बाकी हिस्सों के सर्वे की मांग कर दी है. मंगलवार को याचिका दायर करते हुए कथित शिवलिंग के चारों ओर की दीवार को हटाने और पूरब दीवार को खोलने की मांग की गई. इस पर कोर्ट का फैसला नहीं आया.

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वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सब्मिट करने के मसले पर सुनवाई चल रही है. याचिकाकर्ता सीता साहू और मीनू व्यास और रेखा पाठक ने कथित शिवलिंग के चारों ओर बनी दीवार को हटाने की मांग की. उनका कहना है कि शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार हटाई जाए, क्योकि शक है कि उसको (शिवलिंग) सीमेंट और पत्थरों से जोड़ दिया गया है.

पश्चिम दीवार में बने बंद दरवाजे को खोलने की मांग

इन महिलाओं ने ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार में बने एक बंद दरवाजे को भी खोलने की मांग की है, जो मां श्रृंगार गौरी की ओर जाता है. वादी हिन्दू पक्ष ने मांग की कि पूरब दीवार के दरवाजे को खोलकर प्रवेश दिया, ताकि शिवलिंग तक पहुंचा जा सके. उन्होंने कहा कि बासबल्ली की वजह से बहुत अवरोध हुआ है.

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हिंदू पक्ष के वकीलों ने सरकारी वकील की मांग का किया विरोध

हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि वजूखाने के ठीक नीचे शिवलिंग तक पहुंचने के लिए पूरब की तरफ से एक दरवाजा है लेकिन वहां काफी मलबा पड़ा है, जिसको हटाया जाए. इसके साथ ही वादी हिंदू पक्ष के वकीलों ने सरकारी अधिवक्ता की वजूखाने और शौचालय को शिफ्ट करने की मांग को खारिज करने की अपील की है.

बयान और इंटरव्यू देने पर दोनों पक्ष की आपत्ति दर्ज

एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट से कहा कि मुझे दीवार खरोंचने का अधिकार नहीं है और एक वीडियो ग्राफर ने मीडिया से बात की है, जिससे रिपोर्ट की गोपनीयता भंग हो सकती है. मीडिया के सामने जाकर दिए जा रहे बयान और इंटरव्यू को लेकर वादी-प्रतिवादी की तरफ से कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई.

कोर्ट कमिश्नर ने मांगा और दो दिन का वक्त

इसके साथ ही सर्वे रिपोर्ट सब्मिट करने के लिए और दो दिन का समय मांगा गया है. कोर्ट कमिश्नर का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट तैयार है, लेकिन उसमें कुछ सुधार और व्यवस्थित करने की जरुरत है, जिसके लिए दो दिन का समय लगेगा. अब हिंदू पक्ष के वकीलों की मांग और कोर्ट कमिश्नर की समय बढ़ाने की मांग पर कोर्ट चार बजे फैसला सुनाएगा.

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थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला

हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है की पूर्वी दीवार को गिराने के लिए और शिवलिंग के आसपास मलबा हटाने की याचिका पर अभी सुनवाई हुई है, कुछ देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. वहीं कोर्ट कमिश्नर ने भी 2 दिन का समय मांगा है, जिस पर भी अदालत अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट वादी और प्रतिवादी पक्ष की दलीलें सुनी है.

 

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