यूपी में लागू होगी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, पंजीकृत कामगारों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है.

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटोः पीटीआई) यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटोः पीटीआई)

तनसीम हैदर

  • लखनऊ,
  • 30 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 9:29 AM IST
  • यूपी सरकार ने जारी किया शासनादेश
  • छह श्रेणियों में कर्मकारों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा सरकार ने कोरोना काल में किया था. सरकार ने अब इस दिशा में पहल भी कर दी है. यूपी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए थे. अपर मुख्य सचिव श्रम की ओर से इस योजना को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है. अधिकारियों की मानें तो इस योजना के तहत छह श्रेणियों में सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक ये सहायता राशइ छह श्रेणियों में देय होगी जो राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी. इसके तहत मृत्यु या पूरी तरह दिव्यांगता की स्थिति में सौ फीसदी, दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों की क्षति पर सौ फीसदी, एक हाथ-एक पैर की क्षति पर भी सौ फीसदी, एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर 50 फीसदी, स्थायी दिव्यांगता के 50 फीसदी से अधिक लेकिन सौ फीसदी से कम होने पर 50 फीसदी और स्थायी दिव्यांगता 25 फीसदी लेकिन 50 फीसदी से कम होने पर 25 प्रतिशत धनराशि देय होगी.

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कामगार या उसके परिजनों को इस योजना के तहत लाभ के लिए 30 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिले के श्रम कार्यालय पहुंचकर भी आवेदन किया जा सकता है. एक सप्ताह के अंदर आवेदन पर जांच कराए जाने की बात शासनादेश में कही गई है. गौरतलब है कि इस समय यूपी में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या साढ़े चार करोड़ के करीब है.

 

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