हैदराबाद: 6 साल की पोती से कार चलवाना पड़ा महंगा, SI सस्पेंड

हैदराबाद में 6 साल की पोती से कार चलवाने वाले सब-इंस्पेक्टर पुजारी तिरुपति को सस्पेंड कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्ची कार चलाती दिखी, जबकि SI बगल की सीट पर बैठे थे. लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने वाहन जब्त कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया.

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6 साल की पोती से कार चलवाता SI. (Photo: Screengrabs) 6 साल की पोती से कार चलवाता SI. (Photo: Screengrabs)

aajtak.in

  • हैदराबाद,
  • 14 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 7:42 AM IST

हैदराबाद में 6 साल की पोती से कार चलवाने वाले सब-इंस्पेक्टर को सोमवार को सस्पेंड कर दिया गया. एक एजेंसी के मुताबिक उन पर मामला तब दर्ज किया गया था, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया. जिसमें वह अपनी नाबालिग पोती को कार चलाने दे रहे थे. वायरल वीडियो में सब-इंस्पेक्टर (SI) कार की अगली पैसेंजर सीट पर बैठे दिख रहे हैं, जबकि नाबालिग लड़की स्टीयरिंग व्हील संभाले हुए है.

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लोगों ने किया सवाल तो एसआई ने कहा कि गाड़ी कंट्रोल में हैं
जब स्थानीय लोगों ने सुरक्षा जोखिम और RTA नियमों को लेकर अधिकारी से सवाल किया, तो नाबालिग लड़की ने भीड़ से कहा, "मेरे दादाजी SI हैं." इसके बाद अधिकारी ने स्थिति को सही ठहराने की कोशिश की और दावा किया कि गाड़ी ऑटोमैटिक है और पूरी तरह उनके कंट्रोल में है.

हालांकि वहां मौजूद लोगों के सवाल-जवाब के बाद पुलिस अधिकारी को ड्राइवर की सीट संभालते हुए देखा गया. पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह घटना हाल ही में नरसिंगी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई थी. उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और गाड़ी ज़ब्त कर ली गई. घटना को गंभीरता से लेते हुए तेलंगाना के DGP सी.वी. आनंद ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर से संबंधित पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने और इस लापरवाही के लिए विभागीय जांच शुरू करने को कहा है.

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इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है मामला
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने पुजारी तिरुपति को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश जारी किया. सोमवार रात जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार SI को सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और नाबालिग से गाड़ी चलवाने को बढ़ावा देने के आरोप में सस्पेंड किया गया है. वहीं मामले को लेकर साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि पुजारी तिरुपति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 और 180 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन पर नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने का आरोप है.

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