बोफोर्स केस: सुप्रीम कोर्ट ने CBI से पूछा, 12 साल तक क्यों नहीं की अपील?

सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स केस में अपीलकर्ता यानी बीजेपी नेता से पूछा कि इस केस में क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन फाइल करने की वजह क्या है, क्योंकि इस ममले में थर्ड पार्टी को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है. इस केस की अगली सुनवाई अब 2 फरवरी को होगी.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 16 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 6:27 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को के फैसले पर पुनर्विचार याचिका में सीबीआई और अपीलकर्ता बीजेपी नेता से सवाल पूछे. कोर्ट ने सीबीआई से सवाल किया कि बोफोर्स मामले में अब तक अपील फाइल क्यों नहीं की गई.

देश की ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आए 12 साल हो गए हैं और सीबीआई ने अब तक इस मामले में अपील नहीं की. बीजेपी नेता अजय कुमार अग्रवाल ने 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की अपील की है.

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सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता यानी बीजेपी नेता से पूछा कि आपकी इस केस में क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन फाइल करने की वजह क्या है, क्योंकि इस ममले में थर्ड पार्टी को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है. इस केस की अगली सुनवाई अब 2 फरवरी को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2005 में इस केस में हिंदुजा बंधुओं को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. आपको बता दें कि राजनीतिक तौर पर काफी संवेदनशील और करीब 64 करोड़ रुपए की लागत के बोफोर्स घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली है.

बीजेपी नेता ने इस केस में यूरोपीय मूल के उद्योगपति हिंदुजा बंधुओं को आरोपमुक्त करने के खिलाफ अपील की है. आपको याद दिला दें कि 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज आरएस सोढ़ी के फैसले में तीन हिंदुजा बंधुओं- श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाशचंद और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सारे आरोप हटा लिए गए थे.

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यही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को भी उसके जांच के तौर-तरीकों को लेकर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि इस केस की जांच में करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हुए थे.

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