समझौता ब्लास्ट मामले में असीमानंद को एनआईए कोर्ट से जमानत

समझौता ब्लास्ट मामले में बचाव पक्ष के वकील मुकेश गर्ग ने बताया, 'मुख्य आरोपी असीमानंद की कोर्ट में बेल हो गई है. कोर्ट ने जमानतनामा भरने के बाद असीमानंद को जमानत दे दी है.

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असीमानंद असीमानंद

सतेंदर चौहान

  • चंडीगढ़,
  • 16 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:35 AM IST

समझौता ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी असीमानंद को पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है. शुक्रवार को कोर्ट में स्वामी असीएमनंद ने एक-एक लाख के पर्सनल बॉन्ड और 1-1 लाख के दो सिक्योरिटी बॉन्ड भरे. असीमानंदन पर जयपुर और हैदराबाद की अदालतों में ब्लास्ट के दो अन्य मामले चल रहे हैं. उन मामलों में वो अभी भी जेल में ही रहेंगे.

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शुक्रवार को समझौता ब्लास्ट के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के दौरान शिवनारायण पटेल (मदज्य प्रदेश), जगदीश पटेल (मध्य प्रदेश), कमल चौहान के गांव से हैं. गांव का नाम मुरखेड़ा, राजेश मिश्रा (जिला धार,मध्य प्रदेश) नामक 3 गवाहों के बयान दर्ज हुए. मामले की अगली सुनवाई शनिवार यानी 17 सितम्बर को भी जारी रहेगी.

समझौता ब्लास्ट मामले में बचाव पक्ष के वकील मुकेश गर्ग ने बताया, 'मुख्य आरोपी असीमानंद की कोर्ट में बेल हो गई है. कोर्ट ने जमानतनामा भरने के बाद असीमानंद को जमानत दे दी है.

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