बिहार: मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज, अब करना होगा सरेंडर

हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मंजू वर्मा के पास पुलिस के समक्ष सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.

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मंजू वर्मा (फोटो-PTI) मंजू वर्मा (फोटो-PTI)

रविकांत सिंह / सुजीत झा

  • पटना,
  • 09 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 4:42 PM IST

बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है. उनकी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. पटना हाईकोर्ट ने मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है जिसे लेकर पूर्व मंत्री ने पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने मंगलवार को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया.

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बिहार की समाज कल्याण मंत्री रहीं मंजू वर्मा की मुश्किल मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड सामने आने के बाद बढ़ गई थी. इस मामले में उनके पति चंद्रशेखर वर्मा का संबंध मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ सामने आने के बाद मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. बाद में सीबीआई की छापेमारी में मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित आवास से लगभग 40 कारतूस पाए गए थे.

इस बरामदगी के बाद मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. मंजू वर्मा की तरफ से हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मंजू वर्मा के पास इस मामले में पुलिस के सामने सरेंडर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है.

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