कोचिंग विवाद मामले में पटना के खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए तीनों को अग्रिम जमानत दे दी है. ये मामला जून की शुरुआत में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जब कुछ उपद्रवियों ने कथित तौर पर खान के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की थी. घटना के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप है. फैसल खान के साथ-साथ उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों (बॉडीगार्ड) को भी इस पूरे विवादित प्रकरण में सह-आरोपी बनाया गया था.
इस चर्चित विवाद के बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपियों द्वारा कानूनी राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था. सिविल कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यानी सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए खान सर समेत तीनों लोगों की अग्रिम जमानत दे दी है.
अदालत की पिछली सुनवाई के बाद खान के वकील अरविंद कुमार मौआर ने समाचार एजेंसी को बताया, 'जिला जज छुट्टी पर थे, इसलिए आज आदेश नहीं सुनाया जा सका. इसे सोमवार तक टाल दिया गया है.' उन्होंने कहा कि आदेश सुनाए जाने तक टीचर को सख़्त कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा लागू रहेगी.
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा अदालत ने बुधवार को उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग इंस्टीट्यूट के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
सुजीत कुमार