विजय माल्या को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अवमानना केस की पुनर्विचार याचिका

बीते 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ये पूरा मामला एक वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है. दरअसल, माल्या ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर बैंक लोन चुकाने के बजाय पैसा अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था. माल्या पर 40 मिलियन यूएस डॉलर ट्रांसफर करने का आरोप है.

Advertisement
विजय माल्या पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला विजय माल्या पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 1:14 PM IST
  • विजय माल्या केस में SC का अहम फैसला
  • माल्या की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज की
  • 2017 में माल्या को पाया गया था दोषी

बैंकों का हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से फरार होने वाले मशहूर कारोबारी विजय माल्या से जुड़ा आज एक अहम फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना का दोषी पाया था, जिसके बाद माल्या ने पुनर्विचार याचिका लगाई थी. कोर्ट ने अब ये पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है. यानी माल्या को दोषी पाने वाला फैसला बरकरार रहेगा.

Advertisement

इस मसले पर बीते 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ये पूरा मामला एक वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है. दरअसल, माल्या ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर बैंक लोन चुकाने के बजाय पैसा अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था. माल्या पर 40 मिलियन यूएस डॉलर ट्रांसफर करने का आरोप है.

अदालत के फैसले के खिलाफ जाकर बैंकों का लोन न चुकाना माल्या को भारी पड़ गया. कोर्ट ने मई 2017 में माल्या को अवमानना को दोषी पाया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह की याचिका पर यह आदेश दिया था. 

इस फैसले के खिलाफ माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. दिलचस्प बात ये है कि इसी साल 16 जून को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक, तीन साल से पुनर्विचार याचिका कोर्ट के सामने पेश ही नहीं की गई. 

Advertisement

हालांकि, इसके बाद पीठ ने कोर्ट की रजिस्ट्री से देरी के लिए सफाई भी मांगी. इसके बाद पुनर्विचार याचिका पर विचार किया गया और 27 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अवमानना के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है.


 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »