कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके खिलाफ वीर सावरकर से जुड़े आपराधिक मानहानि का केस शुक्रवार को रद्द कर दिया. यह मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेश को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जब सैंक्शन की जरूरत होती है और वह नहीं है, तो मामला वहीं खत्म हो जाता है.
कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में सैंक्शन का कोई जिक्र नहीं है. इसे देखते हुए, शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश रद्द किए जाते हैं.
संजय शर्मा / सृष्टि ओझा