15 साल की प्रेग्नेंट बेटी की मां-पिता ने कर दी थी हत्या, अब कोर्ट ने दोनों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ओडिशा के जाजपुर में ऑनर किलिंग के दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने 15 साल की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या के दोषी मां-बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. लड़की एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ अफेयर में थी. जब माता-पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने खौफनाक कदम उठा लिया.

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कोर्ट ने सुनाई सजा. (Representational image) कोर्ट ने सुनाई सजा. (Representational image)

aajtak.in

  • जाजपुर,
  • 20 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 7:46 AM IST

ओडिशा के जाजपुर जिले में एक शर्मनाक ऑनर किलिंग केस में कोर्ट ने मां-बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन दोनों ने 15 साल की नाबालिग बेटी की हत्या इसलिए कर दी थी, क्योंकि वह एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ रिलेशन में थी और प्रेग्नेंट हो गई थी. कोर्ट ने दोनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना साल 2016 में बिंझरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सामने आई थी. पीड़िता उस समय दसवीं कक्षा की छात्रा थी और अपने ही गांव के एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ अफेयर में थी. जब मां-बाप को बेटी की प्रेग्नेंसी का पता चला तो उन्होंने उसे रिश्ता खत्म करने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी.

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प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, माता-पिता ने बेटी को परिवार की 'इज्जत' पर धब्बा मानते हुए एक रात सोते समय उसका गला घोंट दिया. इसके बाद उन्होंने शव को चुपचाप जला दिया और अवशेषों को पास की नदी में फेंक दिया, ताकि हत्या का सबूत न बचे. पीड़िता के नाबालिग होने के कारण दोषियों की पहचान गुप्त रखी जा रही है.

यह भी पढ़ें: UP: सहारनपुर ऑनर किलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, युवक की मौत को बताया साजिशन हत्या

इस पूरी घटना का खुलासा तब हुआ, जब गांव के मुखिया को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस की पूछताछ में पिता ने जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में तीन गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई.

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