यदि ऑनलाइन भर दिया गणना फॉर्म तो क्या ऑफलाइन जमा करने की है जरूरत? SIR पर EC ने ये कहा

ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके वोटर कार्ड और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल फोन नंबर को लिंक करना होगा. फिर  ओटीपी आएगा. इससे आपका ई-साइन सत्यापन होगा.

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गणना फॉर्म को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश (File Photo: PTI) गणना फॉर्म को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश (File Photo: PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 29 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 12:58 PM IST

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में अगर आपने अपना गणना फॉर्म ऑनलाइन भरा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको इसे फिर से ऑफलाइन यानी कागज के फॉर्म पर भरने की जरूरत नहीं है.

निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ही इसे डिजिटल रूप से भरने का विकल्प दिया है. आप voters service portal पर लॉग करने के बाद इसे ऑनलाइन भर सकते हैं.

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ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके वोटर कार्ड और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल फोन नंबर को लिंक करना होगा. फिर ओटीपी आएगा. इससे आपका ई-साइन (e-Sign) सत्यापन हो सकेगा. इसके बाद आप आगे की प्रक्रिया निर्देशों का पालन करते हुए पूरी कर सकेंगे.

ऑनलाइन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद मिलने वाली पावती पर्ची यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट या स्क्रीन शॉट संभाल कर रख लें या बीएलओ को ऑनलाइन भेज दें.

बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर भी फिजिकल फॉर्म वितरित और सत्यापित कर रहे हैं, इसलिए यदि आपने फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है बीएलओ के आने पर उन्हें अपने ऑनलाइन भरने की पावती रसीद दिखा दें.

कुछ क्षेत्रों में स्पष्टता या अत्यधिक सतर्कता के लिए बीएलओ ऑनलाइन भरी हुई रसीद को भौतिक फॉर्म के साथ अटैच करने को कह सकते हैं. यदि आप चाहें, तो सुरक्षा के लिए बीएलओ को एक फिजिकल कॉपी भी भरकर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह से जानकारी सत्यापित होना पूरी तरह वैध है.

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