राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान 14 साल की छात्रा के पिता के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पर सख्त एक्शन लिया है. हिरासत में लेने के बाद अब स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुरानी FIR में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी हैं.
नाबालिग ने एक शिकायत दी थी कि उसे ऑनलाइन धमकियां मिल रही हैं, शिकायत में स्वतंत्र का भी नाम है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने क्रिमिनल इंटीमेशन और पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज की. एफआईआर के बाद जांच की जाएगी कि किस-किस ने नाबालिग को सोशल मीडिया पर धमकी दी. उसके बाद उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा.
हमला करने की बात कबूल की थी
इससे पहले पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से स्वतंत्र को हिरासत में लिया. यह कार्रवाई वायरल पॉडकास्ट क्लिप के सामने आने के बाद हुई, जिसमें आरोपी ने छात्रा के पिता पर हमला करने की बात कथित तौर पर कबूल की थी.
यह घटना 23 जून 2026 की है, जब जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था. शिकायतकर्ता अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ प्रदर्शन में शामिल होने आए थे. शाम लगभग 5:30 बजे जब वह अपने फोन से वीडियो बना रहे थे, तब एक युवक से उनका विवाद शुरू हो गया.
सिर पर किया था वार
आरोप है कि दो-तीन युवकों ने पीड़ित पिता को घेर लिया और घूंसे व लोहे के कड़े जैसी ठोस चीज से उनके सिर पर वार किया. मारपीट के बाद उनको इलाज के लिए RML अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में उनके सिर पर दो कटे हुए घाव दर्ज किए गए.
पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में FIR संख्या 62/2026 के तहत BNS की धारा 115(2), 126(2) और 3(5) में मामला दर्ज किया गया. घटना के वक्त पुलिस ने दो आरोपियों स्वतंत्र भारद्वाज और सूरज कुमार को नामजद किया था.
अरविंद ओझा