'विनेश फोगाट के कारण बताओ नोटिस पर दो हफ्ते में फैसला लें...', दिल्ली हाईकोर्ट का WFI को निर्देश

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश विनेश फोगाट की उस याचिका का निपटारा करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स से अपना नाम हटाए जाने को चुनौती दी थी.

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विनेश फोगाट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश. (Photo: PTI) विनेश फोगाट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश. (Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 06 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 11:45 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को पहलवान विनेश फोगाट को जारी कारण बताओ नोटिस पर दो सप्ताह के भीतर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि फैसले की जानकारी विनेश फोगाट के साथ-साथ कोर्ट को भी दी जाए.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश विनेश फोगाट की उस याचिका का निपटारा करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स से अपना नाम हटाए जाने को चुनौती दी थी.

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सुनवाई के दौरान WFI ने अदालत को बताया कि चयन प्रक्रिया में शामिल होने की विनेश फोगाट की मांग पूरी कर दी गई है. ऐसे में एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स में भाग लेने को लेकर दायर उनकी याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है.

हालांकि, विनेश फोगाट की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि याचिका में केवल चयन ट्रायल्स का मुद्दा ही नहीं, बल्कि WFI की चयन नीति से जुड़े व्यापक सवाल भी उठाए गए हैं. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता चयन नीति को चुनौती देना चाहती हैं, तो वह इस संबंध में अलग से नई याचिका दायर कर सकती हैं.

बता दें कि WFI ने नौ मई को विनेश फोगाट को अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के कथित उल्लंघन के आरोपों में कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसके साथ ही उन्हें घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

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महासंघ ने अदालत को बताया कि अंतिम निर्णय लेने से पहले विनेश फोगाट को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा. अब हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार WFI को दो सप्ताह के भीतर नोटिस पर अंतिम फैसला करना होगा और इसकी जानकारी अदालत को भी देनी होगी.

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