दिल्ली HC ने इंजीनियर राशिद को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दी अंतरिम जमानत

दिल्ली की तिहाड़ जेल में बद बारामूला के सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर राशिद को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने उनके 85 वर्षीय पिता के निधन के बाद उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है.

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इंजीनियर राशिद को मिली अंतरिम जमानत. (Photo: ITG) इंजीनियर राशिद को मिली अंतरिम जमानत. (Photo: ITG)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 18 मई 2026,
  • अपडेटेड 2:23 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला के सांसद और आवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के चीफ इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने राशिद को आज से 2 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

दरअसल, इंजीनियर राशिद के बुजुर्ग पिता हाजी खिज्र मोहम्मद शेख पिछले एक महीने से गंभीर बीमारी के चलते दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) में भर्ती थे. रविवार रात इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

इसी के चलते उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसमें पर कोर्ट ने त्वरित विचार करते हुए इंजीनियर राशिद को आज से ही रिहा करने और 2 जून तक बाहर रहने की अनुमति दी है.
 
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने राशिद को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए 5 मई से 10 मई तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की कस्टडी जमानत भी मंजूर की थी.

बता दें कि इंजीनियर राशिद फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें NIA ने वर्ष 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. ये पहला मौका है, जब बारामूला के सांसद को इस तरह से कई दिनों की अंतरिम जमानत मिली है. जेल प्रशासन अदालती आदेश के बाद आगे की कागजी कार्रवाई पूरी कर रहा है.

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