सैलून में चला रहा था 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' गाना, पालघर पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

पालघर के नायगांव इलाके में सार्वजनिक स्थान पर कथित तौर पर भड़काऊ और देशविरोधी गाना बजाने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने BNS की धारा 197(1)(d) के तहत मामला दर्ज किया है.

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पालघर पुलिस ने 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' गाना बजाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया. (सांकेतिक तस्वीर) पालघर पुलिस ने 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' गाना बजाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया. (सांकेतिक तस्वीर)

दीपेश त्रिपाठी

  • पालघर,
  • 02 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 10:29 AM IST

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक हेयर कटिंग सैलून में लाउडस्पीकर पर 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' जैसे उकसावे वाले गाने बजाने के आरोप में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. यह घटना नायगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र के चिंचोटी इलाके में दुर्गामाता मंदिर के पास स्थित करमड़पाड़ा में हुई. 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' गाना  पाकिस्तानी सेना के मीडिया विभाग 'इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' (ISPR) ने भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा कैम्पेन के तहत 2025 में रिलीज किया था.

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एफआईआर के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे सब-इंस्पेक्टर पंकज किलजे निजी वाहन से पेट्रोलिंग कर रहे थे. तभी रूहान हेयर कटिंग सैलून से तेज आवाज में 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' विवादास्पद गाना सुनाई दिया. पुलिस का मानना है कि यह गाना भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ है तथा इससे समाज में दुश्मनी, घृणा फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना थी.

यूपी के आगजमगढ़ का रहने वाला है आरोपी

पुलिस ने तुरंत सैलून में छापा मारा. वहां दो व्यक्ति मौजूद थे. एक गुलजारी राजू शर्मा (51 वर्ष), जो सैलून में कर्मचारी है, दूसरा आरोपी अब्दुल रहमान सदरुद्दीन शाह (25 वर्ष), मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र का निवासी है. वह अपने 'टेक्नो स्पार्क गो 2021' मोबाइल फोन से ब्लूटूथ के जरिए यूट्यूब पर यह गाना स्पीकर पर बजा रहा था, ताकि बाहर सड़क पर आने-जाने वाले लोग इसे सुन सकें. 

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मोबाइल की जांच में यूट्यूब पर वही गाना चलता मिला. इस घटना से इलाके के लोगों में भारी गुस्सा फैल गया. स्थानीय नागरिकों ने अब्दुल रहमान को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. नायगांव पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 197(1)(d) [भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी] के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दोषी साबित होने पर होगी तीन साल की जेल

बीएनएस की इस धारा के तहत दोषी साबित होने वाले व्यक्ति को तीन साल तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है. पुलिस का कहना है कि ऐसे गाने से क्षेत्र में तनाव और अशांति पैदा हो सकती थी. स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, वहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है. पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है.

 

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