झारखंडः CM सोरेन के काफिले पर हमला करने का मुख्य आरोपी पहुंचा HC, दायर की जमानत याचिका

झारखंड में लाश मिलने से गुस्साए लोगों ने 4 जनवरी को सड़क जाम कर दिया था, इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले में सबसे आगे एस्कॉर्ट की गाड़ी में मौजूद सुरक्षाकर्मी की लोगों की झड़प हो गई थी. जिसके कारण मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ता से जाना पड़ा था. 4 जनवरी को सड़क जाम के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले में सबसे आगे एस्कॉर्ट की गाड़ी थी. उस गाड़ी में जो सुरक्षाकर्मी थे, उनसे जाम कर रहे लोगों की झड़प हुई थी.

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फाइल फोटो फाइल फोटो

सत्यजीत कुमार

  • रांची,
  • 07 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 9:09 PM IST
  • मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने किया था सरेंडर
  • मुख्य आरोपी ने जमानत के लिए HC में याचिका लगाई

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. निचली अदालत से भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी के अधिवक्ता ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि रांची के ओरमांझी में 3 जनवरी को 1 सिर कटी लाश मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सड़क जाम कर दिया था.

घटना पर 4 जनवरी को सड़क जाम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले में सबसे आगे एस्कॉर्ट की गाड़ी थी. उस गाड़ी में जो सुरक्षाकर्मी थे, उनसे जाम कर रहे लोगों की झड़प हो गई थी. जिसमें पुलिस और भीड़ में शामिल कई लोग घायल हो गए थे. जबकि मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ता से जाना पड़ा.

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उस मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी भैरव सिंह को बनाया गया. भैरव सिंह ने रांची के निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था. उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की.

हालांकि निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दी. उसके बाद उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है.
 

 

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