जाट आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 21 जुलाई को अगली सुनवाई

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण के बाबत हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी.

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर

सतेंदर चौहान

  • चंडीगढ़,
  • 26 मई 2016,
  • अपडेटेड 4:48 PM IST

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को जाट आरक्षण पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण के बाबत को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी.

हरियाणा सरकार ने आंदोलन के बाद 29 मार्च को हरियाणा विधानसभा में जाट सहित 6 जातियों को आरक्षण की नई कैटेगरी में शामिल करते हुए आरक्षण दिया था.

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