हरियाणा विधानसभा लाइव प्रसारण के सख्त नियम! टीवी चैनलों को लेनी होगी स्पीकर की अनुमति

हरियाणा विधानसभा ने अपनी कार्यवाही के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. नए नियमों के मुताबिक, टीवी चैनलों को कार्यवाही का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया पर शेयर करने की अनुमति नहीं होगी.

Advertisement
हरियाणा विधानसभा कार्यवाही के प्रसारण से जुड़ा नया नियम (File Photo: ITG) हरियाणा विधानसभा कार्यवाही के प्रसारण से जुड़ा नया नियम (File Photo: ITG)

कमलजीत संधू

  • चंडीगढ़,
  • 22 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 4:25 PM IST

हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अपनी कार्यवाही के सीधे प्रसारण के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. यह सर्कुलर 21 अगस्त, 2025 को जारी किया गया, जिसमें टीवी चैनलों के लिए नए दिशा-निर्देश तय किए गए हैं. इन निर्देशों के तहत, लाइव कवरेज के प्रसारण को नियंत्रित किया जाएगा. 

टीवी चैनलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सीधा प्रसारण साझा करने से रोक दिया गया है. नए सर्कुलर के मुताबिक, सिर्फ उन टीवी चैनलों को लाइव कवरेज की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास स्पीकर की अनुमति होगी. 

Advertisement

टीवी चैनलों को अपने चैनल के नाम का वॉटरमार्क लगाना होगा. इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के Logo का भी प्रयोग करना होगा. सबसे अहम बात यह है कि कोई भी टीवी चैनल लाइव प्रसारण को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर नहीं कर सकेगा. इसके अलावा, कार्यवाही के हटाए गए हिस्सों को किसी भी मीडिया पर प्रसारित नहीं किया जाएगा.

पारदर्शिता पर सवाल...

सरकार के इस फैसले को पारदर्शिता पर रोक लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. आलोचकों का कहना है कि यह कदम सोशल मीडिया को चुप करने के जैसा है. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी टीवी चैनल इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसे भविष्य में कार्यवाही के प्रसारण से रोक दिया जाएगा.

 
---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement