गुजरात: बर्खास्त IPS संजीव भट्ट की पत्नी ने HC में लगाई याचिका, मांगी पुलिस सुरक्षा

गुजरात के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करके पुलिस सुरक्षा की मांग की है. संजीव भट्ट 30 साल पुराने हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.

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बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (फोटो-Twitter) बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (फोटो-Twitter)

गोपी घांघर

  • अहमदाबाद,
  • 15 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 8:02 PM IST

गुजरात के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने आज (सोमवार) गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करके पुलिस सुरक्षा की मांग की है. संजीव भट्ट 30 साल पुराने हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.

बता दें कि जामनगर की एक सत्र अदालत ने जून को गुजरात के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1990 के हिरासत में मौत के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. फैसला सुनाते हुए जामनगर जिला व सत्र न्यायाधीश डीएम व्यास ने भट्ट व तत्कालीन कांस्टेबल प्रवीणसिंह झाला को हत्या का दोषी करार दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भट्ट की अर्जी खारिज करने के बाद उम्रकैद का फैसला सुनाया गया था.

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जिसके बाद संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने आरोप लगाया था कि उनके पति को सुनाई गई सजा राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने आरोप लगता हुए कहा था कि कोर्ट ने हमारे एक भी गवाह को नहीं माना. जो गवाह पुलिस की ओर से पेश किए गए थे, उनको क्रॉस एक्जामिनेशन करने का कोई मौका नहीं दिया गया. यही नहीं श्वेता भट्ट का ये भी कहना है कि 300 विटनेस में से सिर्फ कोर्ट ने 30 गवाह को ही जवाब देने के लिए बुलाया था.

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