जिला अदालतों में हिंदी में काम करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी की जिला अदालतों मे हो सकता है तो फिर दिल्ली मे क्यों नहीं?

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6 जिला अदालतों में हिंदी में काम करने की मांग 6 जिला अदालतों में हिंदी में काम करने की मांग

अंजलि कर्मकार / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 29 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:29 PM IST

राजधानी की सभी छह जिला अदालतों में हिंदी भाषा में काम करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिककर्ता का कहना है कि हिंदी दिल्ली की आधिकारिक भाषा है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को अंग्रेजी में याचिका दायर करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने इस मामले में अपने रजिस्ट्री विभाग से अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.

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भारतीय भाषा अभियान संस्था से जुड़े वकील उमेश शर्मा ने ये याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता का दावा है कि नियमों में साफ कहा गया है कि कोर्ट में हिंदी भाषा में काम किया जाए, लेकिन किसी भी याचिका को कोर्ट मे डालने के लिए दोनों पक्षों को अंग्रेजी में अपनी अर्जी या बाकी के दस्तावेज कोर्ट मे देने के लिए कहा जाता है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब के आदेश के बाद यूपी की जिला अदालतों मे हो सकता है तो फिर दिल्ली मे क्यों नहीं?

ट्रांसलेटेड बयान पर साइन लेना सही नहीं
याचिका में सवाल उठाया गया है कि अगर किसी गवाह को नहीं आती, तो फिर उसके बयान को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना और उस पर उसका साइन लेना सही नहीं है. ऐसे मे हाई कोर्ट बनाने, डेली ऑर्डरशीट और बाकी के अपने फैसले जैसे काम हिंदी में करने का आदेश जारी करे.

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