IRCTC घोटाला: दिल्ली की कोर्ट ने लालू यादव की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

IRCTC Scam Case में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की नियमित जमानत याचिका (regular bail plea) पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. अब 28 जनवरी को इस मामले में फैसला आएगा.

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RJD Chief Lalu Prasad Yadav (Photo- aajtak.in) RJD Chief Lalu Prasad Yadav (Photo- aajtak.in)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 19 जनवरी 2019,
  • अपडेटेड 2:45 PM IST

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) घोटाला के 2 मामलों में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया. साथ ही अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी. अब कोर्ट इन मामलों में इसी तारीख को लालू प्रसाद यादव और अन्य की नियमित जमानत पर फैसला आएगा.

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इससे पहले 20 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी. IRCTC घोटाला मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लालू प्रसाद यादव को आरोपी बनाया था. फिलहाल इन मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अंतरिम जमानत पर हैं. इसके अलावा IRCTC घोटाला मामलों में लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है.

वहीं, ED ने इन मामलों के सभी आरोपियों को नियमित जमानत दिए जाने का विरोध किया. IRCTC घोटालों के ये मामले साल 2013 के हैं. इन मामलों में लालू प्रसाद यादव पर रेलमंत्री रहने के दौरान नियमों को ताक में रखकर पुरी और रांची स्थित IRCTC के 2 होटलों के संचालन का टेंडर प्राइवेट कंपनी को देने के आरोप हैं. लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके पहले भारतीय रेलवे के 2 होटलों को IRCTC को ट्रांसफर किया और फिर इनको विजय और विनय कोचर की कंपनी सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया.

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आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव साल 2004 से 2009 तक देश के रेलमंत्री रहे हैं. चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव का फिलहाल रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) में इलाज चल रहा है. वो डायबिटीज समेत अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं. शनिवार को अस्वस्थ होने के कारण उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया.

इससे पहले 4 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामलों में लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. अभी तक चारा घोटाला मामलों में भी लालू यादव की जमानत याचिका पर फैसला नहीं आया है. वहीं, हाल ही में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर कई खबरें आई थीं, जिनमें उनके लिए खतरे की बात कही गई थी. इसके बाद जेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिम्स का दौरा किया था और फिर रांची पुलिस ने इस बात से इनकार किया था कि लालू प्रसाद यादव की जान को किसी प्रकार का खतरा है.

रांची सदर के पुलिस उपाधीक्षक दीपक पांडेय ने भी कहा था कि जेल के अधिकारियों ने रिम्स में न्यायिक हिरासत में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव के वार्ड का नियमित दौरा किया थी और उसमें कोई खास बात नहीं थी.

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