राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग गिरने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुधांशु और शुभम त्यागी को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को गिरी इमारत में ये दोनों कथित तौर पर PG चलाते थे.
6 सितंबर को दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला पीजी बिल्डिंग गिर गई थी. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक, जिस वक्त इमारत गिरी उस समय बिल्डिंग की बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था.
बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार किया गया
इस हादसे में बिल्डिंग के मालिक 81 वर्षीय हरिराम गुप्ता, उनकी पत्नी 75 वर्षीय उर्मिला गुप्ता और बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था. मामले में हरिराम गुप्ता और उनकी पत्नी को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया. वहीं, अब PG संचालक सुधांशु और शुभम त्यागी को भी 12 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है.
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इस PG में दिल्ली विश्वविद्यालय के कई छात्र रह रहे थे. कुछ लोगों के लिए यह महज हादसा हो सकता है, लेकिन कटु सच्चाई ये हैं कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है. हैरानी की बात है कि 40-50 साल इस पुरानी इमारत को तीन की जगह पांच मंजिल तक अवैध बना दिया गया.
हादसे में सात लोगों की मौत
हादसे में जान गंवाने वालों में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के 20 वर्षीय छात्र अभिषेक, छत्तीसगढ़ के दुग्क के 20 वर्षीय छात्र युवराज सोनी, उत्तर प्रदेश के औरैया 17 वर्षीय छात्र पवन, मध्य प्रदेश के देवास के 19 वर्षीय छात्र अर्पित जहाज, मध्य प्रदेश के कटनी के 18 वर्षीय छात्र अक्षत सिंह यादव और 75 वर्षीय मजदूर सुरिंदर सिंह शामिल हैं. वहीं, मामले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे.
सत्य निकेतन में PG हॉस्टल के तौर पर चल रही इमारत गिरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल PIL पर भी सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी और NHRC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह दिल्ली सरकार, केंद्र और MCD की ओर से पेश होंगे. कोर्ट ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. इस मामले में अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी.
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