'डियर सिटीजन, हम भी इंसान...', CJP प्रोटेस्ट से पहले जनता के नाम दिल्ली पुलिस का खुला खत

दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित सीजेपी प्रदर्शन को लेकर नागरिकों को एक खुला खत जारी किया है, जिसमें उन्होंने इंसानियत और सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है.

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दिल्ली पुलिस ने जनता के नाम खुला खत लिखा है दिल्ली पुलिस ने जनता के नाम खुला खत लिखा है

अंशुल सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 09 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 2:51 PM IST

जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी के प्रस्तावित प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है. एक तरफ पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी है तो वहीं शुक्रवार दोपहर दिल्ली पुलिस की ओर से नागरिकों के नाम एक खुला खत शेयर किया गया है. पुलिस ने जनता को संबोधित करते हुए लिखा है कि हर यूनिफॉर्म और हर ओपिनियन और राय से परे हम सबसे पहले इंसान हैं.'

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अपने ओपन लेटर में दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए इंसानियत का संदेश दिया है. सोशल मीडिया पर एक पोस्टकार्ड की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा,  'हर वर्दी, हर राय और हर असहमति से परे, हम सबसे पहले इंसान हैं.'

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दिल्ली पुलिस ने अपने पत्र में लिखा-

'डियर सिटीजन,

आपकी आवाज आपका हक है और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज.
वर्दी के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं.

फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं.'

ओपन लेटर के आखिरी में दिल्ली पुलिस ने 'With Care, Delhi Police' लिखकर नागरिकों के प्रति अपना संदेश दिया है. इस पोस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस ने नागरिकों और पुलिसकर्मियों के बीच मानवीय संबंधों पर जोर दिया है. साथ ही यह संदेश देने की कोशिश की है कि विचारों और असहमति में अंतर होने के बावजूद इंसानियत सबसे जरूरी है.

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दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रोटेस्ट की नहीं दी अनुमति

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है. संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदर्शन का आवेदन बहुत कम समय पहले मिला, जबकि नियम के मुताबिक कम से कम 10 दिन पहले पुलिस को सूचना देनी होती है. पुलिस ने यह भी कहा कि पहले जब पार्टी को अनुमति दी गई थी, तब उसने नियमों और अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया था. नई दिल्ली इलाके में BNSS की धारा 163 लागू है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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