दिल्ली पुलिस में भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक अब कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे. यह फैसला दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 में संशोधन के तहत लागू किया गया है. इसका मकसद सेना में चार साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में समायोजित करना है.
नियमों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी. फिलहाल कॉन्स्टेबल पद के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है. वहीं, अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अतिरिक्त पांच साल की छूट मिलेगी, जिससे उनकी अधिकतम उम्र सीमा 30 साल तक हो सकती है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सबसे बड़ी राहत यह है कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से छूट दी गई है. यह भर्ती प्रक्रिया का सबसे कठिन चरण माना जाता है, जिसमें दौड़ जैसे शारीरिक परीक्षण शामिल होते हैं. हालांकि, उन्हें फिजिकल मेजरमेंट और मेडिकल जांच के नियमों का पालन करना होगा, जो सभी उम्मीदवारों के लिए समान रहेंगे.
भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश, जैसे लिखित परीक्षा और अन्य टेस्ट, दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे.
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. अब तक दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती 100% सीधे तौर पर की जाती थी, लेकिन इस बदलाव के बाद पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी. यह कदम केंद्र सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसमें अग्निवीरों को सेवा के बाद विभिन्न सुरक्षा बलों में रोजगार देने पर जोर दिया जा रहा है.
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