दिल्ली हाईकोर्ट ने ईवीएम में कलर फोटो लगाने का निर्देश देने से किया इंकार

अगले महीने दिल्ली मे होने वाले नगर निगम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कलर फोटो नहीं लगेगी. हाईकोर्ट ने कलर फोटो लगाने का निर्देश देने से साफ इंकार कर दिया है.

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दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 25 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 3:26 AM IST

अगले महीने दिल्ली मे होने वाले नगर निगम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कलर फोटो नहीं लगेगी. हाईकोर्ट ने कलर फोटो लगाने का निर्देश देने से साफ इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान हालत में ऐसा निर्देश देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब चुनाव होने मे एक महीने से भी कम का वक़्त बचा है.

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फिलहाल कोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर याचिका सुनने के लिए जरूर स्वीकार कर लिया है. मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के उस मौखिक आग्रह को मानने से इंकार कर दिया कि में भी कलर फोटो लगाने का निर्देश दिया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यदि ऐसा आदेश दिया गया तो चुनावों में देरी होगी.

चुनाव आयोग और ने अपना पक्ष रखते हुए याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ईवीएम में कलर फोटो लगाने के संबंध में कोई दिशानिर्देश देना अनिवार्य नहीं है. दिल्ली के सभी 272 निगम वार्डों में 23 अप्रैल चुनाव होना तय है.

दिल्ली हाईकोर्ट मे यह याचिका दो छात्रों अनिल कुमार और प्रताप चंद्रा ने दायर की है. उन्होंने तर्क रखा कि चुनाव आयोग ने मार्च 2015 में एक निर्देश जारी किया था कि मई 2015 के बाद हुए चुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव चिह्नों के अलावा, उनकी फोटो को भी मतपत्र पत्रों और ईवीएम में लगाया जाएगा.

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उन्होंने कहा ईवीएम में कलर फोटो लगाने का निर्देश दिया जाए , क्योंकि ब्लैक ऐंड व्हाइट फोटो से पहचान नहीं हो पाती. कलर फोटो से भ्रम भी दूर होगा और लोगों आसानी से अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुन सकेंगे.

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