जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को 'सुप्रीम' राहत, उम्रकैद की सजा पर रोक

राम अवतार जग्गी की हत्या 4 जून, 2003 को हुई थी. उस समय अमित जोगी के पिता अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के सीएम थे. शुरुआत में इस मामले की जांच राज्य पुलिस ने की थी, बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था.

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अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत (File Photo) अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत (File Photo)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 23 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 1:43 PM IST

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जोगी की उम्रकैद की सजा और दोष सिद्धि (दोषी पाया जाना) पर रोक लगा दी.

उच्चतम न्यायाल ने जोगी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया. राम अवतार जग्गी हत्याकांड में जोगी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी. हाई कोर्ट ने 23 साल पुराने हत्या के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को दोषी माना था.

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हाई कोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार देते हुए हुए दो अप्रैल को तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था. इस मामले में 2007 में निचली अदालत ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था.

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की बेंच ने जोगी की ओर से पेश विवेक तन्खा और कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर करते हुए यह फैसला सुनाया. पीड़ित परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई.

राम अवतार जग्गी की हत्या 4 जून, 2003 को हुई थी, उस समय अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे. शुरुआत में इस मामले की जांच राज्य पुलिस ने की थी, बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था. सीबीआई ने कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें अमित जोगी भी शामिल थे.

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(PTI इनपुट्स के साथ)

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